रिपोर्ट
नैनीताल: अभी तक निकाय चुनाव को लेकर हीलाहवाली कर रही प्रदेश सरकार को चुनाव कराने ही पड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से अब चुनाव का कार्यक्रम न्यायालय को दे दिया गया है। इसके तहत दीपावली से पहले 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति इस माह अंत या सितंबर पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी।
प्रदेश में रुड़की को छोड़कर शेष निकाय का कार्यकाल पिछले वर्ष पूरा हो गया था। इसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा रही है। इसी बीच जसपुर के रहलने वाले मोहम्मद अनवर एवं कई अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। जिसमें सरकार पर समय से चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया था। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में जसपुर के मोहम्मद अनवर और अन्य की अलग अलग जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान महाधिवक्ता
एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से अदालत में पूर्व में प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। शहरी विकास विभाग ने चुनाव तैयारी की है। परिसीमन आदि की प्रक्रिया हो चुका है। शहरी विकास निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जानकारी दी कि सरकार की ओर से नए निकायों के गठन के साथ ही नए सिरे से कई निकायों में परिसीमन किया गया है।
विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दस जुलाई को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पूरा हो गया था। इस माह के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की तैनाती हो जाएगी। अदालत ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि छह सितंबर मुकर्रर की है।