सनत शर्मा, राशन डीलर पर आपदा अधिनियम उलंधन में मुकदमा दर्ज कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू के चलते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है जिला हरिद्वार पिरान कलियर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश के लिए बेहद मुश्किलों में आफत बनी हुई है तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू के चलते हुए पिरान कलियर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां कोरोना कर्फ्यू में राशन वितरण व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने पर राशन डीलर के खिलाफ पिरान कलियर पुलिस ने आपदा अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है राशन की दुकान पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा था राशन वितरण के दौरान दुकान पर लोग एक दूसरे से सट कर खड़े देखे गए और दुकान पर मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे राशन डीलर ने आने वाले सभी राशन कार्ड धारक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की व्यवस्था भी नहीं की हुई थी उससे लोगों की भीड़ एक दूसरे के सटी खड़ी दिखाई दी पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को राशन डीलरों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील कर रही है जिसका असर ना तो राशन डीलर पर हैं सोशल डिस्टेंसिंग शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन न करने पर पुलिस ने राशन डीलर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया थाना पिरान कलियर अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि राशन डीलर शाहरुख पुत्र नफीस निवासी पिरान कलियर के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आदि ने मुकदमा दर्ज किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है