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अगर आपने भी नया वाहन खरीदा है तो यह खबर आपके लिए है। उत्तराखंड में नए दोपहिया और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण बुधवार से महंगा हो सकता है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत नई दरों को मंजूरी दी थी।
पुरानी दरों में एक से तीन प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। बुधवार को शासनादेश जारी हो सकता है। संशोधित दरों के हिसाब दोपहिया वाहनों का पंजीकरण शुल्क छह प्रतिशत से बढ़कर सात से नौ प्रतिशत के बीच हो जाएगा।
इसी तरह चौपहिया वाहनों सेे छह प्रतिशत से आठ प्रतिशत के स्थान पर आठ से 10 प्रतिशत के मध्य पंजीकरण शुल्क वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बढ़ी दरें एक जनवरी से लागू करने की तैयारी की थी। जिला संभागीय अधिकारियों को आधी रात के बाद नई दरें लागू करने का निर्देश भी दिया गया था।
सार्वजनिक सेवा वाहनों की कर दरों में भी वृद्धि
मंगलवार देर शाम शासनादेश का प्रारूप विधायी विभाग से लौट आया। अपर सचिव परिवहन हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि बुधवार से नई दरें लागू हो जाएंगी। अभी तक केवल 10 लाख रुपये से सस्ते वाहन पर छह प्रतिशत और उससे मंहगे पर आठ प्रतिशत की दर से कर का प्रावधान है।
इसी तरह ट्रैलर व ट्राला के पंजीकरण पर चार प्रतिशत शुल्क वसूल किया जाता था। अब विभिन्न श्रेणियों में सात से 10 प्रतिशत कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोपहिया, तिपहिया, मोटर कैब एवं माल यान पर कर दरें, परिवहन यानों की कर दरों और सार्वजनिक सेवा वाहनों की कर दरों में भी वृद्धि की गई है।
नई कर व्यवस्था से सरकार को 108.79 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ने का अनुमान है।
दोपहिया व तिपहिया वाहन में वृद्धि
– 50 हजार रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत
– 50 हजार से एक लाख रुपये पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत
– एक लाख रुपये से मंहगे पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत
चौपहिया वाहन में कर वृद्धि
– पांच लाख रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत
– पांच से दस लाख रुपये तक पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत
– दस लाख रुपये से मंहगे पर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत