व्यापारियों का नाम गलती से मुकदमे में हो गया दर्ज पता लगने के बाद पुलिस ने सुधारी गलती मुकदमे से हटाए गए नाम

 

रिपोर्ट रुड़की हब

रुड़की।।कहा जाता है गलती किसी से भी हो जाती ही लेकिन ज़ब इस तरह की गलती पुलिस से होने लगे की व्यापारियों के नाम गलत मुकदमे लिखे जाने लगे तो इससे आप क्या समझेंगे, बता दे कि जमीन दिलवाने के नाम पर 96 लाख रुपय की धोखाधड़ी मामले में आरोपी ठहराए गए रुड़की के व्यापारियों का नाम गलती से मुकदमे में अंकित हो गया था जबकि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर में उक्त व्यापारी गवाह थे। अब पुलिस ने मामले में गलती सुधारते हुए दर्ज मुकदमे में से व्यापारियों के नामों को हटाया है।

आपको बता दे रुड़की के आकाशदीप एनक्लेव निवासी अभय कुमार पाण्डेय ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चंडीगढ़ निवासी पुनीत नंदा ने अपने साथियों के साथ उनकी स्वर्गवासी पत्नी को जमीन दिलवाने के नाम पर 96 लाख दस हजार रुपए ठगे है। पांडेय द्वारा तहरीर में बताया गया था कि जमीन का सौदा उनके परिचित व्यापारी नेता रामगोपाल कंसल के कार्यालय में रामगोपाल कंसल और अजय गुप्ता गुल्लू,राजेंद्र

अग्रवाल आदि की मौजूदगी में किया गया था, इसके गवाह वह लोग हैं। पांडेय ने आरोपी पुनीत नंदा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले में कारवाई की मांग की थी। लेकिन मुकदमे में पुनीत नन्दा के अलावा राजेंद्र अग्रवाल, रामगोपाल कंसल और अजय गुप्ता (गुल्लू ) के नाम दर्ज हो गए थे और उक्त खबर समाचार पत्रों की भी सुर्खियां बनी थी। वहीं अब गंगनहर पुलिस द्वारा जारी किए गए दैनिक विवरण में स्पष्ट किया गया है कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर में सिर्फ पुनीत नन्दा और उसके

साथी दोषी थे और मुकदमा उन्हीं के नाम दर्ज हुआ है। लेकिन भूलवश इस मुकदमे में रामगोपाल कंसल, अजय गुप्ता और राजेंद्र अग्रवाल का नाम अंकित हो गया जो कि मामले में गवाह है। वहीं इस संबंध में कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार का कहना है कि कंप्यूटर में गलती से कुछ लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हो गया था जिसे अब ठीक कर लिया गया है। और उस गलती को सुधारा गया है जिन लोगो ने गलत किया हुआ था उनके नाम मुकदमा दर्ज किया गया है।

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